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वृद्घ व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं

इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल सूची 2002 से और शहरी क्षेत्रों में समरूप सूची से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उत्तरदायी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को बैंक और डाकघर खाते के माध्यम से पेंशन वितरित करने की सलाह दी गई थी, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के मामले में पेंशन का वितरण बैंक और डाक घर खाते के माध्यम से करना अनिवार्य बनाया गया है।

पारदíशता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-एमआईएस के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध लाभार्थियों का ब्यौरा तैयार करना अपेक्षित है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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