कानून में संशोधन को सहमत हुए श्रम मंत्री
न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संविधान में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध व्यवस्था में खामियां निकाली। न्यायमूर्ति सिन्हा की इस टिप्पणी के बाद श्रम मंत्री खरगे ने वादा किया कि वह असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में संशोधन करेंगे।
खरगे ने कहा, "संविधान में कई बार संशोधन किया जा चुका है। लिहाजा न्यायमूर्ति सिन्हा द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए संविधान में इस संशोधन को लेकर कोई समस्या नहीं है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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