उत्तर प्रदेश में मूर्तियां लगाने पर रोक नहीं : सर्वोच्च न्यायालय
प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सथशिवम की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
पीठ ने दिल्ली के एक अधिवक्ता रविकांत द्वारा दायर वाद पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा, "अगर मूर्ति स्थापना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तभी आइए जब भ्रष्टाचार अथवा कोष के दुरुपयोग का कोई आरोप हो।"
ऐसे आरोप हैं कि प्रदेश में कई स्थानों पर इन प्रतिमाओं की स्थापना पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च का खर्च आएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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