क्‍या हुआ आरुषि मर्डर केस का: सुप्रीम कोर्ट

Aarushi Murder Case
नई दिल्ली। नोएडा की चर्चित आरुषि तलवार हत्‍याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्‍यूरो को तलब कर पूछा है कि केस की जांच का क्‍या हुआ। आरुषि तलवार और उसके नौकर की हत्‍या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायाधीश साइरिक जोसेफ की खंडपीठ ने यह सवाल सीबीआई से किया। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जांच में क्‍या नया है।

नोएडा के दंत चिकित्सक राजेश तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि की पिछले साल 16 मई की रात हत्या कर दी गई थी। इसके एक दिन बाद उसके नौकर हेमराज का शव भी उन्‍हीं के घर की छत से बरामद किया गया था।

सीबीआई नहीं जुटा पायी सबूत

नोएडा की पुलिस ने इस मामले में पहले आरुषि के पिता राजेश को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह मामले की जड़ तक नहीं पहुंच सकी और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार को मामले में बरी कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यही नहीं इस मामले में अन्‍य जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ भी सीबीआई सबूत नहीं जुटा पायी। लिहाजा उन्‍हें भी एक-एक कर छोड़ दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को इस मामले में यह सवाल उठाए। शहर के एक वकील सूरत सिंह ने याचिका दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है जिसमें इस तरह के मामले में मीडिया पीड़ित परिवार की बखिया न उधेड़े। उधर अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत से कहा कि सरकार जल्‍द से जल्‍द इस मामले की रिपोर्ट पेश करेगी।

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