वरुण के खिलाफ चलेगा मुकदमा
राज्य के गृह सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि पीलीभीत जिला प्रशासन को गांधी पर अभियोग चलाने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही वरुण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया। वरुण के बयान को भड़काऊ और भिन्न सम्प्रदायों में विद्वेष फैलाने वाला मानते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में धारा 153 ए लगाई गई थी।
गौरतलब है कि भड़काऊ बयान देने के आरोप में भाजपा नेता वरुण गांधी के खिलाफ पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में 17 मार्च और कोतवाली में 18 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था।
Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें