एमसीडी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

Delhi High Court
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अब शहर में आवारा घूमने वाले जानवरों के किए का खामियाजा भरना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को एक सांड के हमले से अपनी जान गंवा चुके मृत व्यक्ति की पत्नी को 10 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर न्यायमूर्ति एस.रवींद्र भट्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए वर्ष 2005 में हादसे का शिकार हुए व्यक्ति की पत्नी शकुंतला को 10.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

इस मामले में अदालत ने एमसीडी से चार सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा है। तीन साल की सावधि जमा के बाद शंकुतला को यह राशि दी जाएगी। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि यह दुर्घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण घटी।

न्यायाधीश ने शहर में आवारा जानवरों के कारण ऐसी घटना न घटे, इसके लिए एमसीडी और न्यू दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले अदालत ने वर्ष 2005 में आवारा पशुओं के हमलों में जान गंवाने वाले तीन व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजे के रूप में छह लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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