वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे शोपियां जांच दल का निरीक्षण
स्थानीय बार एसोसिएशन की ओर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बरिन घोष और न्यायमूर्ति मुहम्मद याकूब मीर की खंडपीठ ने शुक्रवार को आदेश दिया कि एसआईटी का निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक(केंद्रीय जांच विभाग) फारुक अहमद और पुलिस उपमहानिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस)रॉफुल हसन करेंगे।
दोनों युवतियों के शव 30 मई को शोपियां कस्बे के एक झरने से बरामद हुए थे। इस घटना को लेकर घाटी में फैले जनाक्रोश के मद्देनजर राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था।
उच्च न्यायालय ने एसआईटी को जिले के पूर्व पुलिस प्रमुख समेत चारों अधिकारियों से पूछताछ और उनके नार्को परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया। सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने और प्रमाण नष्ट करने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीड़ितों का डीएनए परीक्षण और पोस्टमार्टम उचित ढंग से नहीं कराया गया।
न्यायमूर्ति घोष ने राय व्यक्त की कि पीड़ितों के शव कब्र से निकालकर उनका फिर से डीएनए परीक्षण कराया जा सकता है लेकिन ऐसा उनके संबंधियों की रजामंदी से होना चाहिए।
खंडपीठ ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराया जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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