निजी स्‍कूलों में आरक्षण अनिवार्य होगा

By Staff
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Kapil Sibal
नई दिल्ली। उच्‍च शिक्षा व नौकरियों के बाद केंद्र सरकार अब स्‍कूली स्‍तर पर भी आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके स्‍पष्‍ट संकेत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्‍बल ने शुक्रवार को दिए। उन्‍होंने कहा कि जल्‍द ही निजी स्‍कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। उन्‍होंने इसका कड़ाई से पालन करने पर भी जोर दिया।

देश की शिक्षा व्‍यवस्‍था में व्‍यापक परिवर्तन लाने में जुटे कपिल सिब्‍बल ने कहा कि निजी स्‍कूलों को भी समाज से जुड़ कर चलना होगा। इन सकूलों को कमजोर एवं वंचित तबके के बच्‍चों को नि:शुल्‍क शिक्षा देनी होगी। इन बच्‍चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी होगी। इससे सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।

फिलहाल कोई सब्सिडी नहीं

निजी स्‍कूलों के प्राचार्यों की बैठक में सिब्‍बल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार संबंधी विधेयक में इस आरक्षण नीति को शामिल किया गया है। ऐसे बच्‍चों पर होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को वहन करना है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्‍योंकि निजी स्कूल बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।

इसके अलावा सिब्बल ने कहा कि यदि किसी निजी स्‍कूल के पास पर्याप्‍त जगह नहीं है तो वो सरकारी स्‍कूलों की इमारत में शिफ्ट में कक्षाएं चला सकते हैं। इसकी इजाजत देने के लिए सरकार तैयार है।

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