उ.प्र. सरकार ने वरुण गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी
धारा 153-ए किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ़ घृणा फैलाने वाला भाषण देने से जुड़ी हुई है। वरुण पर भड़काऊ भाषण देकर साम्प्रदायिक आधार पर समाज में फूट डालने का आरोप है।
पीलीभीत जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से पिछले दिनों भड़काऊ भाषण मामले में वरुण गांधी पर अभियोग चलाने की अनुमति मांगी थी।
जिला प्रशासन ने यह अनुमति तब मांगी थी जब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि वरुण के भड़काऊ भाषण मामले की सीडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उनकी आवाज सीडी की आवाज से मेल खाती है।
प्रदेश सरकार ने यह मामला न्याय विभाग को संदर्भित कर दिया था और मामले की संवेदनशीलता तथा उसके राजनीतिक स्वरूप को देखते हुए विशेषज्ञ से सलाह मांगी थी। लगभग एक सप्ताह तक मामले के अध्ययन के बाद न्याय विभाग ने मुकदमा चलाए जाने के लिए हरी झण्डी दे दी थी, जिस पर आज सरकार ने अनुमति दे दी।
अब प्रदेश सरकार द्वारा मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने के बाद अब पीलीभीत पुलिस वरुण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी।
मालूम हो कि वरुण ने कथित तौर पर बीते लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीलीभीत में एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ दिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) लगा दिया था, जिसे कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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