उड़ीसा हिंसा में एक आरोपी को दो साल के कारावास की सजा

By Staff
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सहायक सरकारी वकील अजीत पटनायक ने आईएएनएस को बताया कि फुलबनी में स्थित द्रुत गति अदालत के न्यायाधीश चित्तरंजन दास ने चक्र मलिक को लोकनाथ दिगल को हत्या की धमकी देने के आरोप में सजा सुनाई है।

पटनायक ने कहा, "पिछले वर्ष हुए दंगे के मामलों में यह पहली सजा सुनाई गई है।"

ज्ञात हो कि भुवनेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता लक्ष्मणानंद व उनके चार सहयोगियों की 23 अगस्त को उनके आश्रम में की गई हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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