बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने के लिए सांसद ने खेद प्रकट किया (लीड-1)

By Staff
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सांसद जगन्नाथम ने कहा, "मुझे इस घटना का दुख है। बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरा हाथ उसके गाल को स्पर्श कर गया।"

आंध्रप्रदेश के नगरकुरनूल लोकसभा क्षेत्र से सांसद जगन्नाथम ने सीएनएन-आईबीएन टेलीविजन चैनल पर कहा, "मुझे इस घटना को लेकर खेद है। यदि मै दोषी पाया हूं तो मैं इसके लिए क्षमा मांग लूंगा। मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता था।"

इसके पहले जगन्नाथम ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि बैंक मैनेजर नशे की अवस्था में था।

इस घटना के विरोध में आंध्रप्रदेश में बैंक कर्मचारी सड़क पर उतर आए। उन्होंने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

सांसद जगन्नाथम ने पिछले छह महीनों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत कथित रूप से ऋण न जारी करने के लिए आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) के प्रबंधक रवींद्र रेड्डी को थप्पड़ मारा था। यह घटना महबूबनगर जिले के उप्पुननतला में सोमवार को घटी थी।

टीवी फुटेज से पता चलता है कि सांसद ने मैनेजर को एक से अधिक थप्पड़ मारे थे। लेकिन सांसद का कहना है कि जब बैंक मैनेजर ने उनसे फोन पर ठीक से बात नहीं की तो उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पुलिस को बताया कि बैंक मैनेजर शराब के नशे में था और उसने एक दलित सांसद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की।

जगन्नाथम ने माफी मांगने से इंकार करते हुए कहा, "बैंक मैनेजर बुरी तरह शराब के नशे में था। उसने मुझसे कहा कि वह उसके खिलाफ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। उसे किसी सांसद के प्रोटोकाल तक के बारे में पता नहीं है।"

जगन्नाथम घटना पर अपनी सफाई देने के लिए शाम को मुख्यमंत्री से मिलने वाले थे। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी जगन्नाथम से स्पष्टीकरण चाहता था।

इस बीच नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को खेदजनक बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए।"

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी जगन्नाथम के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, इस पर तिवारी ने कहा, "कानून मंत्री और पार्टी के राज्य प्रभारी वीरप्पा मोइली ने पार्टी की राज्य इकाई से घटना पर एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिल जाने के बाद पार्टी आगे के कदम पर विचार करेगी।"

उधर, बैंक मैनेजर की ओर से की गई शिकायत पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने सांसद के दो समर्थकों की शिकायत पर बैंक मैनेजर के खिलाफ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस महानिदेशक एस.एस.पी.यादव ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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