मछली मारने वाली नौकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में संशोधन
अब से सभी मछली मारने वाली नौकाओं का पंजीकरण मर्चेट शिपिग अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। वर्तमान पंजीकरण प्रपत्र में सुधार किया गया है। एक अधिसूचना संशोधित पंजीकरण प्रपत्र के बारे में है।
दूसरी अधिसूचना में देश के तटवर्ती राज्यो में 127 पंजीयकों की सूची अधिसूचित की गयी है। दोनों अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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