बांग्लादेश में सूचना का अधिकार कानून लागू
समाचार पत्र 'द न्यू एज' ने बुधवार को कहा कि कानून के तीन प्रावधान पूर्व तिथि 20 अप्रैल 2008 से प्रभावी माने जाएंगे, इसके बावजूद किसी भी सरकारी विभाग में सूचना देने की किसी इकाई का गठन नहीं हुआ है।
कानून के प्रावधानों के अनुसार सूचना का अधिकार कानून सही ढंग से लागू कराने के लिए सूचना आयोग का भी गठन अभी तक नहीं किया गया है।
कार्यवाहक सूचना सचिव कमाल अब्दुल नासिर चौधरी ने कहा कि स्थापना मंत्रालय से एक या दो दिनों में स्थापित होने वाले तीन सदस्यीय सूचना आयोग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है।
कानून के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे 60 दिनों के भीतर कार्यालय में सूचना उपलब्ध कराने की इकाइयों का गठन करें।
इस कानून के दायरे से सभी खुफिया एजेंसियों को बाहर रखा गया है।
किसी अधिकारी के सूचना देने से इंकार करने पर लोग सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर हर दिन के विलंब के लिए 50 टका का जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन अधिकतम जुर्माना 5,000 टका से अधिक नहीं हो सकता।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।