चारा घोटाले में 48 दोषी करार, 9 को जेल भेजा गया
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार ने वर्ष 1990 के दशक के शुरुआत में दोरंदा कोषागार से 11.09 करोड़ रुपये का घोटाला करने के मामले में अपना फैसला सुनाया।
सभी 48 आरोपियों को फर्जी बिल के जरिए कोषागार से पैसे निकालने के लिए अदालत ने दोषी ठहराया। अदालत ने इनमें से चार महिलाओं सहित नौ दोषियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अन्य दोषियों को दो जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
वर्ष 1996 में प्रकाश में आए चारा घोटाले में सीबीआई ने 61 मामले दर्ज किए थे। उनमें से 53 मामलों को वर्ष 2000 में झारखंड स्थानांतरित कर दिया गया था।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सरकारी अधिकारी, आपूर्तिकर्ताओं और नेताओं की मदद से चारे के नाम पर 9.5 अरब रुपये से अधिक की राशि का घपला किया गया।
अब तक विशेष सीबीआई अदालत ने 30 मामलों में अपना फैसला सुनाया है और वह 230 आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी है।
पूर्व रेल मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र चारा घोटाले के पांच मामलों में आरोपी थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।