नवाज को हेलीकॉप्टर खरीदी मामले में मिली अदालत से राहत
न्यायमूर्ति तारिक शमीम और न्यायमूर्ति सईद ईजाद की दो सदस्यीय पीठ ने रूसी हेलीकॉप्टर एमआई-8 खरीदने के मामले में उन्हें बरी कर दिया।
अदालत में शरीफ का पक्ष रखते हुए उनके वकील ख्वाजा हैरिस ने कहा कि उनके मुवक्किल ने हेलीकॉप्टर खरीदा नहीं था बल्कि चुनाव प्रचार के लिए उसे किराए पर लिया था। हेलीकॉप्टर के मालिक कतर के शेख अब्दुल रहमान अल सैनी हैं।
उन्होंने कहा कि नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) शरीफ के ऊपर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका। वह न तो यह साबित कर पाया कि शरीफ ने हेलीकॉप्टर खरीदा थी और न ही यह कि हेलीकॉप्टर का मालिक कौन है।
उल्लेखनीय है कि शरीफ को इस आरोप के बाद 14 वर्षो के देश से निर्वासित कर दिया गया था। साथ ही 21 वर्षो तक उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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