सीआईआई ने की टैक्स व्यवस्था में बदलाव की मांग
सीआईआई ने सरकार को सुझाव दिया कि वह कर्मचारियों को वित्त वर्ष में ही आय कर में छूट को समायोजित करे और करदाताओं को रिफंड के झंझट से मुक्ति दिलाए।
यदि सरकार यह सुझाव मंजूर कर लेती है तो करदाताओं को हर साल रिफंड के आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया से राहत मिल जाएगी।
उद्योग संगठन की ओर जारी एक बयान में कहा गया है, "अधिक कर की कटौती कर लिए जाने के बाद रिफंड की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ सीआईआई ने काटे गए कर को एक ही साल में समायोजित करने की मांग की है।"
अभी तक करदाताओं को संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में सीआईआई ने संशोधित टीडीएस रिटर्न भरने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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