हत्या के मामले में पूर्व सांसद की अग्रिम जमानत की सुनवाई अब आठ जुलाई को
पटना जिला न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने आज सुनवाई के बाद पुलिस को अगली सुनवाई के दिन आठ जुलाई तक न्यायालय में केस डायरी उपलब्ध करने का एक बार फिर आदेश दिया है।
जिला न्यायालय के लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि इसके पूर्व भी न्यायालय ने नौ जून को सुनवाई के दौरान पुलिस से केस डायरी की मांग की थी परंतु पुलिस केस डायरी अब तक प्रस्तुत नहीं की है। इस कारण अदालत ने एकबार फिर पुलिस से केस डायरी की मांग की है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब आठ जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि सत्येन्द्र सिंह का अपहरण 23 मई को हुआ था तथा उनका शव पुलिस ने 11 जून को गंगा नदी से बरामद किया था। इस मामले की एक प्राथमिकी पटना के एस़ क़े पुरी थाना में दर्ज करायी गई थी। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण तथा उनके पुत्र चाणक्य को आरोपी बनाया है परंतु पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नही कर सकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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