हसीना की बेहतर सुरक्षा के लिए बनेगा कानून
सरकार ने कहा कि वास्तव में वह वर्ष 2001 के कानून को बहाल कर रही है जिसे हसीना की प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया की सरकार ने समाप्त कर दिया था।
समाचार पत्र 'डेली स्टार' ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि हसीना के अलावा ब्रिटेन में रहने वाली उनकी बहन शेख रेहाना और परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षा मिलेगी।
प्रस्तावित कानून का नाम 'राष्ट्रपिता के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का कानून,2009' है। गृह मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान की वर्ष 1975 में एक सैनिक विद्रोह में परिवार के कई सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी।
गृहमंत्री सहरा खातून ने कहा कि बंगबंधु (शेख मुजीब) के परिवार के सदस्यों को आतंकवादियों से खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त 2004 में एक आतंकवादी हमले में ग्रेनेड की चोटों के कारण हसीना की देखने और सुनने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इस हमले में उनके 24 राजनीतिक सहयोगियों की मौत हो गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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