सिस्टर अभया हत्या मामले में गवाहों का नार्को टेस्ट कराने का आदेश
इन तीनों महिलाओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा नार्को टेस्ट नहीं कराने संबंधी याचिका को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी ।
सिस्टर अभया की 17 वर्ष पहले हुई मौत के मामले में सिस्टर शेरली, अच्चमा और थेरसियाम्मा मुख्य गवाह हैं। घटना वाले दिन सिस्टर शेरली सैंट पीयूस कॉन्वेंट में मौजूद थी।
न्यायमूर्ति शशिधरन नांबियार ने कहा कि नार्को टेस्ट से स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जमानत पर रिहा मामले के तीनों आरोपियों का पहले ही नार्को टेस्ट हो चुका है।
बहरहाल, सीबीआई मामले की जांच कर चुके पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के.टी.माइकल का भी नार्को टेस्ट करवाना चाहती है।
गौरतलब है कि 27 मई 1992 को सिस्टर अभया अपने निवास पीयूष एक्स कॉन्वेंट में मृत पाई गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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