उत्तर प्रदेश पुलिस ने वरुण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी
पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक प्रकाश डी. ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमने राज्य सरकार से वरुण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(कानून-व्यवस्था) बृजलाल ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया था कि वरुण गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी गई है।
मालूम हो कि धारा 153-ए किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने वाला भाषण देने से जुड़ी हुई है। बृजलाल के मुताबिक चंडीगढ़ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने वरुण गांधी के भाषणों की सीडी से संबंधित रिपोर्ट अदालत को भेज दी है। रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने से इनकार करते हुए बृजलाल ने कहा कि यह अदालती दस्तावेज है।
पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी ने कथित तौर पर पीलीभीत में जनसभाओं में भड़काऊ भाषण दिया था। राज्य की मायावती सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत वरुण गांधी को हिरासत में भी लिया था। लेकिन बाद में न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। गांधी फिलहाल जमानत पर हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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