जम्मू एवं कश्मीर में अलगावादियों के मार्च को रोकने के लिए धारा 144

By Staff
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उत्तरी कश्मीर के सोपोर और बारामूला कस्बों में भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)के जवानों को तैनात कर दिया गया। इसी इलाके में अलगाववादियों ने शुक्रवार को मार्च का आह्वान किया था।

मार्च को रोकने के उपाय के तहत बारामूला के जिलाधिकारी ने सोपोर और बारामूला कस्बों में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू कर दिया। इस धारा के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का जुटाव गैरकानूनी माना जाता है।

मार्च में शामिल होने के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ को रोकने के लिए पत्तन कस्बे के पहले श्रीनगर-बारामूला राज मार्ग पर भी धारा 144 लागू कर दिया गया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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