प्रतिभूति न्यायाधीकरण के सदस्यों की आयु सीमा 65 हुई
सेबी कानून की धारा 15 के तहत वर्तमान में सदस्यों की उम्र सीमा 62 वर्ष है। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सामान्य रूप से केवल सेवानिवृत्त अधिकारी ही इस पद पर नियुक्त होते हैं।
बयान में कहा गया कि सदस्यों की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष इस वजह से की गई ताकि वे अपने कार्य कौशल का पूरा उपयोग कर सकें।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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