बलात्कार व हत्या के आरोप में तेदेपा विधायक गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त वेंकटरामी रेड्डी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 302 (हत्या) के तहत विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।"
बहरहाल, इस मामले को लेकर रहस्य बना हुआ है। क्योंकि मृतक छात्रा की न तो अभी तक पहचान हो पाई है और न ही किसी ने उसकी ओर से शिकायत दर्ज कराई है। उधर, रामाराव ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है।
उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा, "मेरे ऊपर लगे आरोप यदि साबित हो गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरे खिलाफ स्थानीय अधिकारी व कुछ पत्रकार षडयंत्र रच रहे हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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