शरीफ के विमान अपहरण मामले में फैसला सुरक्षित
मामले में अपनी बहस को समाप्त करते हुए सिंध के सरकारी वकील शहादत अवान ने कहा कि निचली अदालत ने शरीफ के खिलाफ सही फैसला दिया था और इसलिए उनकी याचिका खारिज किए जाने की हकदार है।
अवान ने कहा कि शरीफ की याचिका समय सीमा बीत जाने के बाद दायर की गई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार कोई भी याचिका फैसला सुनाए जाने के एक महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए।
यहीं पर अवान ने यह भी कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय जरूरी समझे तो इस मामले में समय सीमा को बढ़ा भी सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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