अबू सलेम के खिलाफ आरोप तय

अबू सलेम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। उसके खिलाफ कोहेफिजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उस पर आरोप है कि उसने अपना, महिला मित्र मोनिका बेदी और पत्नी समीरा जुमानी के पासपोर्ट दानिश बेग, फौजिया उस्मान तथा रूबीना बेग के नाम से बनवाए थे।
फर्जी पासपोर्ट मामले की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एम.पी.तिवारी ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए अबू सलेम पर भारतीय दंड विधान की धारा 468 तथा 471 और पासपोर्ट अधिनियम 12 (1) के तहत आरोप तय किए हैं। अभियोजन पक्ष ने अबू सलेम पर अन्य धाराओं के तहत भी आरोप तय कराने का अनुरोध किया मगर अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया।
अगली सुनवाई 22 जून को
लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने पत्रकारों को बताया कि दंडाधिकारी ने अबू सलेम पर कूट रचित दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के मामले में आरोप तय कर दिए है और इसकी अगली सुनवाई 22, 23 और 25 जून को होना तय है।
अबू सलेम मंगलवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच पंजाब मेल से मुम्बई से भोपाल पहुंचा। उसे आर्थर रोड जेल से भोपाल लाया गया था। पूर्व में अदालत ने जेल अधीक्षक को पत्र भी लिखा था। आगामी सुनवाई पर भी अबू सलेम मौजूद रहेगा।
मालूम हो कि फर्जी पासपोर्ट मामले में अबू सलेम की पूर्व महिला मित्र मोनिका बेदी को पहले ही बरी किया जा चुका है जबकि सलेम की पत्नी समीरा जुमानी अभी फरार चल रही है। अबू सलेम के फर्जी पासपोर्ट बनाने में सहयोग करने वाला सिराज अहमद सरकारी गवाह बन गया है।
इंडो एशियन न्यूज सर्विस।


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