अनिल अंबानी की कंपनी ने गैस आपूर्ति पर कानूनी लड़ाई जीती (लीड-1)
अदालत ने 2.34 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की दर से गैस की कीमत भी निर्धारित कर दिया।
न्यायमूर्ति जे.एन.पटेल और के.के.तातेड की खंडपीठ ने कहा कि इस गैस का इस्तेमाल व्यापार के लिए नहीं बल्कि केवल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा।
अदालत ने आरआईएल को एक महीने के भीतर इन निर्देशों के आधार पर करार करने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि अंबानी बंधुओं को किसी नतीजे तक पहुंचने में दिक्कत हो तो वे अपनी मां से सलाह कर सकते हैं।
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन से 2.34 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर से गैस देने से इंकार कर दिए जाने के बाद आरएनआरएल ने अदालत में गुहार लगाई थी।
आरएनआरएल ने प्रतिदिन कम से कम 8 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस के लिए दावा किया था।
पिछले सितंबर महीने में आरएनआरएल के वकील राम जेठमलानी ने अदालत से कहा था कि अनिल अंबानी विवाद सुलझाने के लिए मुकेश अंबानी से किसी भी समय मुलाकात करने को राजी हैं। वह इसमें अपनी मां कोकिलाबेन अंबानी की मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।