लापता लड़की के पिता ने की मानवाधिकार कानून में बदलाव की अपील
विद्या प्रकाश की बेटी अनिता जून 2006 में लापता हो गई। प्रकाश ने गैरसरकारी संगठन लगाम के जरिए याचिका दायर की है। उन्होंने मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 की एक धारा में संशोधन के लिए अदालत से अपील की है।
याची के वकील सी.एस. पाराशर ने मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति नीरज किशन कौल की खंडपीठ के समक्ष इस सप्ताह के प्रारंभ में याचिका दायर करते हुए कहा कि मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36 के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
धारा 36 में कहा गया है कि एनएचआरसी और राज्य आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की घटना के एक वर्ष बाद उस मामले की जांच नहीं करेगा।
पाराशर ने कहा कि इस धारा के कारण प्रकाश द्वारा वर्ष 2008 में एनएचआरसी में दायर याचिका को विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया गया था।
एनएचआरसी में दायर अपनी याचिका में प्रकाश ने निवेदन किया था कि वह पुलिस को निर्देश दे कि वह उसकी बेटी की तलाश के लिए उचित कदम उठाए।
बहरहाल, एक संक्षिप्त बहस के बाद अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और एनएचआरसी से अपनी बात रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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