करीम तोलगी को सात साल की कैद

अदालत ने बाकी के अभियुक्तों को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तेलगी तथा एक अन्य अभियुक्तों को यह सजा सुनाई।
गौरतलब है कि सीबीआई ने स्टांप पेपर घोटाला मामले के अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी सहित अन्य लोगों के खिलाफ 17 जनवरी 2001 को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इनके पास से 211 करोड़ रुपये के फर्जी स्टांप पेपर मुनिरका इलाके से बरामद किए थे। वहीं दरियागंज इलाके से 2.5 करोड़ रुपये के स्टांप पेपर बरामद हुए थे।
तेलगी और दीपक के अलावा मामले के अन्य अभियुक्त सोहेल, प्रमोद, लक्ष्मण, कादर मोहम्मद शाह, मंसूर, पीटर, मोहसिन, आसिफ, तबरेज, शेखर, विजय और सचिन है।


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