गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस निरीक्षक निलंबित
रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने गुरुवार को बताया कि रातू थाने के प्रभारी हरेंद्र राय को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304(गैर इरादतन हत्या) का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार जायसवाल नाम का एक युवक अपने दोस्त विजय के साथ ऑटो रिक्शा छुड़वाने थाने गया था। उसी समय राय का एक सहयोगी उनकी रिवाल्वर साफ कर रहा और तभी अचानक गोली चल गई। गोली अशोक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
उधर, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अशोक और राय के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस ने इसे दुर्घटनावश हुई मौत करार दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications