हत्या व अपहरण मामले के आरोपी पूर्व सांसद को नहीं मिली राहत
पटना जिला न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को अगली सुनवाई के दिन अदालत में केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है।
जिला न्यायालय के लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया।
इधर, विजय कृष्ण के अधिवक्ता शकील अहमद ने बताया कि आवेदन में लिखा गया है कि पुलिस बेवजह विजय कृष्ण को परेशान कर रही है। वह इस मामले में बेकसूर हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
उल्लेखनीय है कि सत्येन्द्र सिंह का अपहरण गत 23 मई को हुआ था। इस मामले की एक प्राथमिकी पटना के एस. के. पुरी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है परंतु अब तक वह सत्येन्द्र सिंह का शव बरामद नहीं कर सकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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