सर्वोच्च न्यायालय में एमआरएफ कर्मचारियों की याचिका खारिज
यूनियन की ओर से वरिष्ठ वकील वी.प्रकाश ने दिल्ली से फोन पर बताया, "चूंकि मुख्य मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई होनी है, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिका खारिज कर दी।"
यूडब्ल्यूयू ने शुरू में मद्रास उच्च न्यायालय में ही उसके उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें अदालत ने एमआरएफ प्रबंधन को एक अन्य यूनियन के साथ हुए एक समझौते पर निर्णय लेने की इजाजत दे दी थी।
उच्च न्यायालय ने 19 मई को दोनों पक्षों को आदेश दिया था कि एमआरएफ प्रबंधन द्वारा एक दूसरे यूनियन के साथ किए गए समझौते पर निर्णय लेने के मामले में यथास्थिति बरकरार रखी जाए।
यूडब्ल्यूयू से संबद्ध कर्मचारी एमआरएफ प्रबंधन द्वारा एक दूसरी प्रतिद्वंद्वी यूनियन के साथ वेतन समझौता किए जाने के बाद नौ मई से हड़ताल पर है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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