बिजली चोरी के मामले में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
द्वारका में स्थित विशेष अदालत ने उद्योगपति पूरण चंद को बिजली चोरी करने का दोषी पाया और कहा कि बिजली चोरी करना उसकी आदत है।
अदालत ने उसे किसी भी माध्यम से बिजली लेने से तीन महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। पूरण चंद को 102 किलोवाट बिजली की चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया था।
कारावास की सजा के साथ ही अदालत ने उसके ऊपर 45.96 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। उसके बेटे मुकेश लकड़ा के ऊपर भी अदालत ने 22.98 लाख रुपये का जुर्माना ठोका।
व्यक्तिगत जुर्माने के अलावा दोनों के ऊपर नागरिक जिम्मेदारी के रूप में 30.64 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी अदालत ने ठोक दिया। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि न भर पाने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दिल्ली में विद्युत वितरण करने वाली कंपनी बीएसईएस के अनुसार दिल्ली में बिजली चोरी के लिए अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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