शोभराज फिर दोषी करार, रिहाई की आशाएं कमजोर
काठमांडू, 4 जून (आईएएनएस)। फर्जी पासपोर्ट के सहारे नेपाल में प्रवेश करने के एक मामले में पाटन की अपीलीय अदालत ने गुरुवार को चार्ल्स शोभराज को दोषी करार दिया। इससे हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा से बिकनी किलर की मुक्ति की आशाएं कमजोर हो गईं हैं।
न्यायाधीश मोहन प्रसाद घिमिरे और ईश्वर प्रसाद खातीवादा ने वर्ष 1975 में फर्जी पासपोर्ट के सहारे नेपाल में प्रवेश करने के अपराध के लिए शोभराज को एक वर्ष कैद और 2,000 नेपाली रुपये के जुर्माने की सजा दी है।
शोभराज पर आरोप है कि उसने एक डच पर्यटक हेनरिक बिनतांजा की थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में हत्या करने के बाद उसके पासपोर्ट पर नेपाल की यात्रा की। इस मामले में एक निचली अदालत ने पहले शोभराज को बरी कर दिया था।
एक अन्य मामले में एक अमेरिकी नागरिक अन्ना जो ब्रोंजिक की 1970 के दशक में हत्या के अपराध में निचली अदालत ने शोभराज को दोषी ठहराया है। इसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। शोभराज का तर्क था कि वह वर्ष 2003 के पहले कभी नेपाल आया ही नहीं था। परंतु इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय में उसका मामला कमजोर पड़ जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी पासपोर्ट मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के 70 दिनों में हत्या के मामले की सुनवाई आरंभ करने की आशा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications