मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को इलाज सुविधा
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महिला संरक्षण अधिनियम 2005 शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मौखिक और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण व सहायता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधान के मुताबिक पीड़ित महिलाओं को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है।
जारी किए गए आदेश में चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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