पाकिस्तान में लागू हुई नई न्यायिक नीति
इस्लामाबाद, 1 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान की विभिन्न अदालतों में लंबित 15 लाख मामले निपटाने और उच्च तथा सर्वोच्च न्यायलय में 140,000 मामलों को साल के भीतर बंद करने के उद्देश्य के साथ देश की नई राष्ट्रीय न्यायिक नीति सोमवार से अस्तित्व में आ गई।
नई न्यायिक नीति को 'राष्ट्रीय न्यायिक नीति निर्धारण समिति' (एनजेपीएमसी) ने मंजूरी दी है। इस समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं।
स्थानीय समाचार पत्र 'द न्यूज' ने सोमवार को खबर दी, "कई वकील मानते हैं कि इस नीति के तहत पारिवारिक मामलों पर तीन महीने और हत्या पर छह महीने के भीतर निर्णय देने को अनिवार्य बनाने से अपराध की दर में कमी आएगी।"
अखबार का कहना है कि यह नीति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्याधीशों को प्रांतीय गवर्नर बनने से रोकती है और साथ ही भ्रष्टाचार पर काबू पाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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