मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधेयक जुलाई में पारित होगा : सिब्बल
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधेयक के जुलाई में पारित होने को सुनिश्चित करना उनके मंत्रालय की कार्यसूची में सबसे ऊपर है।
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) द्वारा आयोजित एक शिक्षा मेले में सिब्बल ने कहा,"उम्मीद है कि लंबित पड़ा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक-2008 जुलाई में पारित हो जाएगा।"
उन्होंने कहा कि केवल कानूनों का पारित होना ही पर्याप्त नहीं है, इसे वास्तविकता में लागू भी होना चाहिए। मूल समस्या प्राथमिक शिक्षा है। जहां भी प्राथमिक शिक्षा नहीं उपलब्ध है वहां इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।
इस विधेयक में छह वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा किया गया है। हर स्कूल को पहली कक्षा में 25 प्रतिशत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्धारित करना होगा।
मंत्री ने कहा कि कोई भी नागरिक समाज ज्ञान और शिक्षा पर जोर दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
उन्होंने 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा संबंधी योजनाओं की गति धीमी होने पर भी चिंता जताई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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