मलेशिया में पत्नी को बदसूरत कहना भी होगा अपराध
मलेशिया के समाचार पत्र 'द स्टार' के मुताबिक सरकार ने शारीरिक और भावनात्मक रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस संबोधन को अपराध के बराबर करार देने का फैसला किया है।
पत्र के मुताबिक सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए 1994 के घरेलू हिंसा अधिनियम में संशोधन करते हुए भावनात्मक हिंसा को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। अब तक इस अधिनियम में शारीरिक हिंसा को रोकने की व्यवस्था है।
महिला विकास विभाग के महानिदेशक नूरुल अनिउर नूर ने कहा कि भावनात्मक हिंसा शारीरिक हिंसा से भी खराब है क्योंकि इससे एक महिला अंदर तक बुरी तरह आहत होती और इस वजह से उसका मनोबल और आत्मसम्मान काफी कम हो जाता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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