चंद्रास्वामी को विदेश यात्रा की इजाजत मिली
न्यायमूर्ति वी. एस. सिरपुरकर और न्यायमूर्ति आर. एम. लोहा की पीठ ने सरकार से कहा कि वह चंद्रास्वामी का पासपोर्ट नवीनीकरण के बाद लौटा दे।
चंद्रास्वामी पर लक्खू भाई पाठक धोखाधड़ी मामले सहित कई आपराधिक मामले लंबित हैं। उन्हें 14 वर्षो बाद विदेश यात्रा की इजाजत मिली है।
वह अपने कुछ शिष्यों के घर पर विशेष यज्ञ करने के लिए ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मॉरीशस जाने की अनुमति मांग रहे थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायलय में दिल्ली उच्च न्यायलय के उस फैसले को लेकर आपित्त जताई थी जिसमें चंद्रास्वामी को विदेश जाने की इजाजत दी गई थी। सर्वोच्च न्यायलय ने निदेशालय की इस आपत्ति को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि चंद्रास्वामी पर विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेरा)का उल्लंघन करने के 11 मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुकदमा चलाया जा रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications