शरीफ बंधुओं के चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध हटा
एक विमान अपहरण और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चुनाव में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 11 मई को दायर याचिका पर न्यायाधीश तस्सदक हुसैन गिलानी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला दिया।
मामले पर फैसला आने के तुरंत बाद लाहौर में एक भीड़ भरे संवाददाता सम्मेलन में नवाज शरीफ ने कहा,"यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका का स्वतंत्र निर्णय है।"
उन्होंने कहा,"मैंने फैसले को नहीं देखा है लेकिन इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका स्वतंत्र है। मुझे न्यायपालिका से हमेशा अच्छी उम्मीदें रही हैं।"
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को शरीफ बंधुओं को चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद स्वीकार करने के अयोग्य करार दिया था। इसके परिणामस्वरूप शहबाज शरीफ को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।