पुलिस भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मरक डेय काट्जू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर उसे कोई राहत नहीं दी।
खंडपीठ ने कहा कि सरकार की याचिका को स्वीकार करना बर्खास्त पुलिसकर्मियों द्वारा दाखिल याचिका पर आए फैसले को खतरे में डालना है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगित करने की अपील की थी।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पूर्व की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पुलिस कर्मियों में से सही भर्तियों को अलग कर उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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