तत्काल प्रभाव से होगी बर्खास्त सिपाहियों की बहाली : सरकार
प्रदेश के विशेष सचिव (गृह) डी. के. गुप्ता ने सोमवार शाम को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी बर्खास्त सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से बहाल करेगी। बहाली के बाद भर्ती किये गये सिपाहियों में योग्य (वैध) और अयोग्य (दागी) की जांच की जाएगी।
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पूर्व की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पुलिस कर्मियों में से सही भर्तियों को अलग कर उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने बर्खास्त पुलिसकर्मियों को बहाल करने के आदेश पर अमल नहीं करने को लेकर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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