सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कारी की संपत्ति जब्त करने को कहा
न्यायमूर्ति मारकंडे काटजू ने राजस्थान पुलिस को सिंह की सभी चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।
उदयपुर अतिथि गृह में 18 दिसंबर से निवास कर रही 40 वर्षीय एक ब्रिटिश महिला के साथ सिंह ने 23 दिसंबर की रात बलात्कार किया था।
उदयपुर की एक त्वरित अदालत ने सिंह को ब्रिटिश महिला के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सहित सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा अदालत ने उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी किया था।
लेकिन वर्ष 2008 के जुलाई महीने में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सिंह की सजा को स्थगित कर दिया था। वह याचिका उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है।
उसके बाद पीड़ित महिला ने उच्च न्यायालय द्वारा सिंह को दी गई जमानत को निरस्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
पीड़ित की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जनवरी को सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, लेकिन राजस्थान पुलिस अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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