सिकंद हत्या मामले में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी बरी
नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1982 में आटोमोबाइल डीलर कृष्ण सिकंद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी को बरी कर दिया।
न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग और न्यायाधीश अरुण सुरेश की खंडपीठ ने चौधरी की उस याचिका को स्वीकर कर लिया जिसमें उसने निचली अदालत द्वारा पिछले मई में सुनाए गए उम्रकैद की सजा को चुनौती दी थी।
अदालत ने चौधरी को 2 अक्टूबर 1982 को सुंदर नगर क्षेत्र में पार्सल बम भेजकर सिकंद की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चौधरी ने सिकंद की हत्या इसलिए की क्योंकि सिकंद सेना अधिकारी की पत्नी से शादी की योजना बना रहा था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच में कहा था कि हत्या में प्रयुक्त बम पाकिस्तान में बनाया गया था जिसे भारतीय सेना ने 1971 युद्ध में विजय के बाद जब्त किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।