मायावती सरकार को जेल परिसर में तोड़फोड़ न करने के निर्देश
एक स्थनीय वकील द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीड के न्यायामूर्ति प्रदीपकांत और एस.एन.जैदी ने यह आदेश पारित किया।
इस जनहित याचिका में कहा गया है कि मायावती सरकार अपनी बहु करोड़ परियोजना कांशीराम स्मारक स्थल के विस्तार के लिए मॉडल जेल और महिला जेल को तोड़ने की योजना बना रही है। याचिका में दोनों जेल के परिसरों में राज्य सरकार द्वारा पेड़ कटवाने की बात भी कही गई थी।
अपने अंतरिम आदेश में न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 मई तक यथास्थित बनाये रखने का आदेश दिया है।
राजधानी लखनऊ में स्थित कांशीराम स्मारक स्थल कानपुर रोड पर मॉडल और महिला जेल से सटा हुआ है और करीब 60 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मायावती सरकार इसे 253 करोड़ रुपये की सरकारी खर्च से स्मारक के तौर पर विकसित कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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