गुजरात दंगा पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने का आदेश
अहमदाबाद, 14 मई (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वर्ष 2002 के सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 262.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने के काम में तेजी लाने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने यह आदेश गुरुवार को दंगा पीड़ितों की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। दंगा पीड़ितों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया था कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए मुआवजे राशि अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दी है।
राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से मुआवजे की राशि वितरित नहीं कर सकी।
आदर्श आचार संहिता के तहत लगे प्रतिबंध अगले सप्ताह हटा लिए जाएंगे।
गोदरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों में 1180 लोग मारे गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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