सिविल सेवाओं में कोटा मुद्दे का परीक्षण करेगा सर्वोच्च न्यायालय
मामला आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार का है जिसने बिना किसी कोटे का इस्तेमाल किए सिविल सेवा उत्तीर्ण की है। क्या वह अब सेवाओं में चयन की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कोटे का इस्तेमाल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया।
प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन ने आदेश दिया कि मामले का परीक्षण एक संवैधानिक पीठ करेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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