वरुण पर से रासुका हटाए उत्तर प्रदेश सरकार : सर्वोच्च न्यायालय (लीड-2)
प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की पीठ ने रासुका हटाने का आदेश जारी करते हुए कहा कि वरुण के खिलाफ रासुका हटाने के राज्य सलाहकार बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने का मायावती सरकार के पास कोई आधार नहीं है।
एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ कथित तौर पर भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद वरुण पर रासुका लगाया गया था।
भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आईएएनएस से कहा, "भाजपा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है। पार्टी ने हमेशा कहा है कि वरुण पर रासुका लगाना कानून सम्मत नहीं है। हमें लगता है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग किया गया. वे वोटबैंक की राजनीति करते रहे।"
सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी वरुण ने एक पखवाड़े से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखे जाने पर 10 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
इससे पहले राज्य उच्च न्यायालय की सलाहकार बोर्ड द्वारा आठ मई को वरुण पर से रासुका हटाने के निर्णय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली थी।
वरुण की मौसी अंबिका शुक्ला ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी और रासुका हटाने का आदेश दिया। यह काम राज्य सलाहकार बोर्ड की सलाह पर ही हो जाना चाहिए था। हम इस आदेश का स्वागत करते हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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