प्रसार भारती के सीईओ के सेवा विस्तार को लेकर अध्यक्ष को अदालत का नोटिस
मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति नीरज किशन कौल की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर एक याचिका पर प्रसार भारती के अध्यक्ष अरुण भटनागर को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रसार भारती में व्याप्त कथित वित्तीय अनियमितताओं की एक स्वतंत्र जांच कराए जाने का भी आदेश दिया है।
सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने कहा कि लाली का कार्यकाल प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद बढ़ाया गया है। नए संशोधन के तहत सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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