बहुचर्चित कुत्ते 'छोटू' के मुकदमे की कार्यवाही समाप्त
राजकुमारी के अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने बुधवार को बताया कि धारा 107 के तहत चल रहे इस मामले की वैधानिक कार्यवाही छह महीने गुजरने के कारण मंगलवार को समाप्त कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामले की कार्यवाही की अवधि छह महीना होती है, इस कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दर्ज मुकदमे में छोटू की मालकिन पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था उनका कुत्ता काटता है जबकि मालकिन उसे बांध कर नहीं रखतीं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों ने राजकुमारी के साथ कथित रूप से मारपीट भी की थी। जिसकी शिकायत राजकुमारी ने स्थानीय खजांची हाट थाने में दर्ज करवाई थी।
उल्लेखनीय है कि इसी कुत्ते को वर्ष 2003 में इसी तरह के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी लेकिन बाद में समाजिक संगठनों के दबाव और तत्कालीन जिलाधिकारी के पहल पर कुत्ते को मौत की सजा से बरी कर दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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