तरुण तेजपाल के खिलाफ सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की पीठ ने जेटली की याचिका पर निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई बहाल करने का आदेश दिया। जेटली ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली थी।
तेजपाल के न्यूज पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार उजागर किया गया था। उसके बाद ही तेजपाल ने जेटली के खिलाफ लिखे एक आलेख में फरवरी 2002 में हुई रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications